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जांच में गैस एजेंसी के कार्यालय पहुंचे थाना प्रभारी व बीएसओ, नहीं मिला वितरण व भंडार पंजी

सारठ: साईं गैस इंटरप्राइजेज के संचालक हिमांशु कुमार व गणेश महतो को उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी कर अवैध राशि वसूलने के आरोप में जेल भेज दिया गया है. इन दोनों के अलावा एजेंसी के प्रोपराइटर पर थाना कांड संख्या 156/2016 धारा 406, 420, 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. कृषि मंत्री रणधीर सिंह […]

सारठ: साईं गैस इंटरप्राइजेज के संचालक हिमांशु कुमार व गणेश महतो को उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी कर अवैध राशि वसूलने के आरोप में जेल भेज दिया गया है. इन दोनों के अलावा एजेंसी के प्रोपराइटर पर थाना कांड संख्या 156/2016 धारा 406, 420, 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. कृषि मंत्री रणधीर सिंह के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन व थाना प्रभारी एनडी राय ने संयुक्त रूप से बुधवार को साई इंटरप्राइजेज गैस एजेंसी पहुंच कर जांच पड़ताल की तो कई अनियमितता मिली.

जांच में पता चला कि चालक दिवाकर मंडल के भरोसे गैस एजेंसी का कार्यालय व गोदाम छोड़ा गया था. भंडार व वितरण पंजी समेत अन्य कागजात मांगे जाने पर दिवाकर ने लिखित रूप से दिया कि सभी कागजी काम देवघर से किये जाते हैं. वहीं नावाडीह के उपभोक्ता अब्दुल रहमान, मो मसरूद्दीन, डुमरिया के मो इमाम, गोपालपुर के महादेव मंडल समेत कई उपभोक्ताओं ने बयान दिया कि एक सिलिंडर के कनेक्शन के लिए सात-सात हजार रुपये तक लिये गये हैं.

उज्ज्वला योजना में भी राशि वसूलने का आरोप
उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी गैस एजेंसी ने अवैध वसूली लाभुकों से की है. कहा कि योजना के तहत जिन-जिन बीपीएल परिवारों ने 3500 रुपये की राशि दी उन्हें ही योजना का लाभ दिलाया गया. इस योजना में भी एजेंसी ने गड़बड़झाला की है. इस दौरान मुखिया जयकुमार सिंह आदि थे.
रद्द किया जायेगा लाइसेंस : कृषि मंत्री
साईं इंटरप्राइजेज के संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं से आर्थिक दोहन करने की शिकायत मिल रही है. जांच में भी आरोप सही पाये गये. मंत्री ने कहा कि अगर रवैये में सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
रणध्ीर सिंह, कृषि मंत्री

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