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दहेज हत्या के आरोपित को राहत नहीं

देवघरः दहेज हत्या के आरोपित चनकू महतो उर्फ नंदकिशोर महतो की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस आरोपित की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी जीके तिवारी की अदालत में बेल पिटीशन दाखिल किया गया था जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत नहीं दी. इन पर दहेज हत्या […]

देवघरः दहेज हत्या के आरोपित चनकू महतो उर्फ नंदकिशोर महतो की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस आरोपित की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी जीके तिवारी की अदालत में बेल पिटीशन दाखिल किया गया था जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत नहीं दी. इन पर दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है.

मामला 12 जनवरी 12 को घटी थी और दहेज के चलते भुवनेश्वरी देवी की हत्या कर दी गयी थी. इस घटना के संबंध में मोहनपुर थाना में कांड संख्या 384/12 दर्ज किया था. मृतका के पिता बालेश्वर राउत के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ है. दर्ज एफआइआर के अनुसार दहेज में दस हजार रुपये की मांग की गयी जिसे मायके वाले नहीं दिये तो भुवनेश्वरी देवी की हत्या ससुरालवालों ने कर दी थी. आरोपित के विरुद्ध भादवि की धारा 304 , 34 लगायी गयी है.

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