देवघरः जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी जवाहर कुमार व जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद पर लगाये गये यौन शोषण मामले (नगर थाना कांड संख्या 150/13) में तीन गवाहों का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कोर्ट में दर्ज कराया गया.
तीनों गवाहों ने अपने बयान में पुष्टि की है कि ताप्ति (काल्पनिक नाम) नामक महिला को आते-जाते देखा है. जिला सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय में क्लर्क के तौर पर पदस्थापित अजीत कुमार, जन संपर्क कार्यालय के वाहन चालक होसिला ठाकुर व रिमांड होम के वाहन चालक रमेश ठाकुर का बयान दर्ज करने के लिए आइओ प्रफुल्लित कुजूर ने सीजेएम की अदालत में आवेदन दाखिल की थी.
प्रभारी सीजेएम ने स्वीकृत करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी एलएस तिग्गा की अदालत में बयान दर्ज करने का आदेश दिया. इस आदेश के पश्चात जेएम एलएस तिग्गा की अदालत में इन तीनों का बारी-बारी से बयान दर्ज हुआ. क्लर्क अजीत कुमार व चालक होसिला ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि सूचना भवन में ताप्ती नामक महिला को एक दो-बारआते जाते देखे थे. इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं.
रिमांड होम के वाहन चालक रमेश ठाकुर ने अपने बयान में कहा है कि जिला कल्याण पदाधिकारी जो रिमांड होम के प्रभारी हैं, उनका वाहन चालक हूं. साहब (अशोक प्रसाद) के साथ ताप्ती नामक एक महिला को वाहन में बैठा कर एक-दो बार लाया व ले गया. साहब के आवास के बाहर तक उनके कहने पर पहुंचाया भी था. ताप्ती कौन है, मैं नहीं जानता हूं. इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते हैं. इस प्रकार से तीनों कर्मियों ने घटना की पुष्टि कर स्वीकार किया है कि महिला का सूचना भवन व कल्याण पदाधिकारी के आवास पर आना-जाना लगा रहता था.