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फैसला: नाबालिग छात्रा के अपहरण का था आरोप, पॉक्सो एक्ट के आरोपित को दस साल की सजा
देवघर: एडीजे प्रथम सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट अजीत कुमार की अदालत द्वारा नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपित प्रकाश दास को दस साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. यह सजा पॉक्सो केस संख्या 11/2015 की बहस सुनने के बाद भरी अदालत में दी गयी और आरोपित को मंडलकारा भेज दिया गया. […]
देवघर: एडीजे प्रथम सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट अजीत कुमार की अदालत द्वारा नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपित प्रकाश दास को दस साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. यह सजा पॉक्सो केस संख्या 11/2015 की बहस सुनने के बाद भरी अदालत में दी गयी और आरोपित को मंडलकारा भेज दिया गया. न्यायालय में इन्हें भादवि की धारा 366 ए में दोषी पाकर चार साल की सश्रम सजा एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाकर 10 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी.
साथ ही प्राथमिकी में आरोपित के विरुद्ध लगायी गयी धारा 376 की पुष्टि नहीं हो पायी जिससे उक्त धारा में इन्हें लाभ मिला. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने पीड़िता के समर्थन में सात गवाह प्रस्तुत किये जबकि बचाव पक्ष से भी चार गवाही दी गयी. दोनों पक्षों की बहस के बाद उक्त फैसला सुनाया गया.
क्या था मामला
जसीडीह थाना के एक गांव की नाबालिग छात्रा अपने घर से गायब पायी गयी. बाद में उसके अपहरण की बात सामने आयी.
पीड़िता के पिता के बयान पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 61/15 दिनांक 8 मार्च 2015 को दर्ज कर भादवि की धारा 366 ए, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 लगायी गयी थी. अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल हुआ व केस ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय में भेजा गया. ट्रायल के बाद दोषी करार दिया गया एवं दस साल की सश्रम सजा फैसले में सुनाया गया.
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