देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी जीके तिवारी की अदालत द्वारा दिनेशानंद झा समेत छह आरोपितों के विरुद्ध इश्तेहार जारी किया गया है. आइओ कृष्णा पाहन के अनुरोध पर कोर्ट ने आदेश दिया है. कहा है कि कोर्ट से गिरफ्तारी के लिए पहले वारंट जारी हुआ था.
इसके बाद भी आरोपित पुलिस पकड़ से बाहर रही. पुलिस ने वारंट लौटाते हुए इश्तेहार की याचना की जिसे स्वीकृत कर धारा 82 के तहत इश्तेहार जारी कर दिया है. इस मामले आरोपितों में दिनेशानंद झा, कार्तिकनंद झा, रामानंद झा उर्फ बाबू साहब, अमृतानंद झा, पुरीया झा व मंटू झा के विरुद्ध आदेश जारी हुआ है.
क्या है मामला
नगर थाने के विलासी टाउन पुष्पा निवास के रहने वाले मूर्तयानंद झा ने सीजेएम कोर्ट में पीसीआर केस संख्या 289/13 दाखिल किया था. इसमें कहा था कि 18 अप्रैल 2013 को आरोपितों ने बेहरावरण लीला मंदिर के निकट जबरन गाड़ी रोक कर रंगदारी की मांग की थी जिसे इनकार करने पर मारपीट कर हजारों रुपये का सामान छीन लिया था. इस घटना के संदर्भ में मोहनपुर थाना में केस दर्ज नहीं होने पर पीसीआर किया.
सीजेएम ने इस केस को न्यायिक दंडाधिकारी जीके तिवारी की अदालत में भेज दिया. उक्त अदालत ने थाना को एफआइआर दर्ज करने के लिए आदेश दिया. कोर्ट के आदेश पर मोहनपुर थाना में कांड संख्या 140/13 दर्ज कर भादवि की धारा 148, 323, 379, 387,504 व 34 लगायी गयी. इस मामले के आरोपितों ने न तो कोर्ट में सरेंडर किया है और न पुलिस पकड़ में आयी है.