सरकारी माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का संवर्ग राज्यस्तरीय होगा. इनके नियुक्ति प्राधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे. सरकारी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक एवं आदेशपाल का संवर्ग जिलास्तरीय होगा. इनके नियुक्ति प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे. इनका वेतनमान नियमावली में उल्लेखित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का वेतनमान राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा लागू वेतनमान होगा.
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शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 जारी, जिला स्तरीय होंगे हाइस्कूल के टीचर
देवघर: झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है. नियमावली लागू होने के बाद अब स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का संवर्ग जिलास्तरीय होगा. इनके नियुक्ति प्राधिकार जिला स्थापना समिति के सदस्य सचिव/जिला शिक्षा पदाधिकारी […]
देवघर: झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है. नियमावली लागू होने के बाद अब स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का संवर्ग जिलास्तरीय होगा. इनके नियुक्ति प्राधिकार जिला स्थापना समिति के सदस्य सचिव/जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे.
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की अहर्ता एवं नियुक्ति की प्रक्रिया
कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा जांच परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा. कुल रिक्तियों में से 25 फीसदी पद सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त पांच वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75 फीसदी पद सीधी नियुक्ति से भरा जायेगा. यदि प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं पाये जाते हैं तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी सीधी नियुक्ति के लिए कार्रवाई की जायेगी. अभ्यर्थियों की योग्यता राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय (जिस विषय में नियुक्ति की जानी है) में न्यूनतम 45 फीसदी अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य है. लेकिन, प्राच्य भाषा एवं संगीत शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों का विषय मूल कोटि का होना चाहिए.
न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण
अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित किया गया है. सामान्य काेटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु उम्र 40 वर्ष, विकलांग कोटि के लिए 45 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए अधिकतम आयु 43 वर्ष, विकलांग कोटि के लिए 48 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष, विकलांग कोटि के लिए 47 वर्ष, अनुसूचित जाति (पुरूष/महिला) के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष, विकलांग कोटि के लिए 50 वर्ष, अनुसूचित जनजाति (पुरूष/महिला) के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष व विकलांग कोटि के लिए 50 वर्ष निर्धारित किया गया है.
जिलास्तरीय स्थापना समिति करेगा कार्य
शिक्षक नियुक्ति के लिए जिलास्तरीय स्थापना समिति कार्य करेगा. उपायुक्त समिति के अध्यक्ष व जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे. उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उपायुक्त द्वारा मनोनीत जिला के अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी सदस्य होंगे.
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