इस मामले में मेदनीडीह पंचायत के मुखिया रीता देवी पंचायत कार्यालय के पत्रांक 07 में टॉल टैक्स संचालक को नोटिस भेजा गया. पंचायत कार्यालय द्वारा भेजे गये पत्र के अनुसार टॉल टैक्स केंद्र ग्राम पंचायत की जमीन पर है, केंद्र के कारण आये दिन दुर्घटना की शिकायत पंचायत को प्राप्त हो रही है. साथ ही पंचायत के ग्रामीणों सहित खासकर छोटे-छोटे बच्चों की जीवन में दुर्घटना की आशंका बढ़ गयी है. चूंकि टॉल टैक्स के समीप स्कूल भी संचालित होता है.
इसलिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी से आपके उपर कार्रवाही करने का निर्देश प्राप्त है. ऐसी परिस्थिति में सरकार से प्राप्त शक्ति झारखंड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 75 एवं भारतीय संविधान की धारा 243 जी का प्रयोग करते हुए ग्रामीणों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक कदम उठाते हुए टॉल टैक्स संचालक को नोटिस भेजा गया है. नोटिस में टॉल टैक्स संचालक को निर्देश दिया गया है कि दो फरवरी तक पंचायत कार्यालय में सुबह दस बजे तक अपना पक्ष रखें व इस पर लापरवाही हुई तो पंचायत की संपत्ति हड़पने व आम जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ आदि मानते हुए संबंधित थाने में नियमों के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.