देवघर: चर्चित नाबालिग कुंआरी मां प्रकरण के एक आरोपित व तत्कालीन खादी भंडार के मैनेजर सनोज राय को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. इन्हें दस हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया गया. इस आरोपित की ओर से एबीए नंबर 8508/13 को दाखिल किया गया था. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की बेंच में जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई और बेल दे दिया गया. जमानत आदेश आने के बाद बंधपत्र दाखिल हुआ और कारा से मुक्ति का आदेश दिया गया. आरोपित एक जून 2013 से कारा में बंद था जिसे आज छोड़ा गया.
क्या है मामला
नगर थाना क्षेत्र के दायरे में अवस्थित खादी भंडार परिसर में यह घटना घटी थी. खादी भंडार के ही कर्मी की नाबालिग छात्र द्वारा मैनेजर व कैशियर पर सामूहिक रेप व लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है.
इस घटना के संदर्भ में महिला थाना कांड संख्या 160/13 दर्ज हुआ जिसमें सनोज राय व अशोक राय को आरोपित किया गया है. दर्ज एफआइआर में कहा गया है कि आरोपित द्वय ने बारी-बारी से उनका यौन शोषण किया था जिससे वह प्रेग्नेंट हो गयी और एक निजी नर्सिग होम में बच्ची को जन्म दी. मामला प्रकाश में आने के बाद जांच के दौरान डीएनए टेस्ट कराया गया जिसमें अशोक राय जो कैशियर था के पिता होने की बात सामने आयी. पीड़िता की जनी बच्ची के लार का भी टेस्ट हुआ था. दोनों आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने चाजर्सीट दाखिल किया था. मामला एडीजे दो की अदालत में चल रहा है.