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मुकदमों के निबटारे के लिए लोक अदालत का लें लाभ : डीजे

देवघर: लोक अदालत मुकदमों के निबटारे के लिए सबसे सरल मार्ग है. इसका लाभ लें व मुकदमों की परेशानी से राहत पायें. राष्ट्रीय लोक अदालत 23 नवंबर को पहली बार देश में व्यापक पैमाने पर होने जा रहा है. इसके पूर्व सिविल कोर्ट परिसर में 19 नवंबर से 22 नवंबर तक मेगा लोक अदालत का […]

देवघर: लोक अदालत मुकदमों के निबटारे के लिए सबसे सरल मार्ग है. इसका लाभ लें व मुकदमों की परेशानी से राहत पायें. राष्ट्रीय लोक अदालत 23 नवंबर को पहली बार देश में व्यापक पैमाने पर होने जा रहा है. इसके पूर्व सिविल कोर्ट परिसर में 19 नवंबर से 22 नवंबर तक मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया है.
उक्त बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने अपने प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में कही. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूर्व में सुलह समझौता की प्रक्रिया पूरी की गयी है जिसमें 540 मुकदमों में समझौता हो चुका है. साढ़े पांच हजार मुकदमा निबटारे का लक्ष्य रखा गया है. यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले लगाया जायेगा. डीजे ने कहा कि मामलों के निबटारे या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए डीएलएसए फ्रंट कार्यालय में हेल्पलाइन फोन नंबर (06432) 275496 की व्यवस्था उपलब्ध है जिसमें 24 घंटे सेवा उपलब्ध है.

प्रेस कांफ्रेंस में उपायुक्त राहुल पुरवार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के अधीनस्थ विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों का निबटारा में सहयोग रहेगा. एसबीआइ के मुख्य प्रबंधक (ग्रामीण) मदन मोहन बरियार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर ऋण चूककर्ताओं के लिए यह सुनहरा अवसर है जिसमें एक लाख तक की राशि वाले वादों में विशेष छूट दी गयी है. इसमें मुकदमा दर्ज राशि में से 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक विशेष छूट दी गयी है. यह शर्ते सिर्फ 23 नवंबर तक ही लागू हैं. श्री बरियार ने कहा कि इसका लाभ लें ओर मुकदमों का निबटारा करायें. इस मौके पर प्राधिकार के सचिव डीसी मिश्र के अलावा डीएलएस से जुड़े एडवोकेट व कर्मी मौजूद थे.

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