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खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू, मिला राशन

देवघर: मोहनपुर प्रखण्ड के सरासनी पंचायत स्थित हरिलाजोड़ी गांव में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया. लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जन्म दिवस 11 अक्तूबर को सरकारी निर्देश के आलोक में उपायुक्त ने रविवार को इसका शुभारंभ किया गया. निर्धारित दर पर ही मिलेगा खाद्यान्नइस अवसर पर […]

देवघर: मोहनपुर प्रखण्ड के सरासनी पंचायत स्थित हरिलाजोड़ी गांव में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया. लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जन्म दिवस 11 अक्तूबर को सरकारी निर्देश के आलोक में उपायुक्त ने रविवार को इसका शुभारंभ किया गया.

निर्धारित दर पर ही मिलेगा खाद्यान्न
इस अवसर पर डीसी अरवा राजकमल ने कहा कि देवघर जिले में इस योजना के तहत 15652 अंत्योदय परिवार तथा 2,01,363 अन्य गृहस्थ परिवार है जिन्हें 2011 में किये गए समाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर चिह्नित किया गया है. इन सभी लाभुकों का राशन कार्ड तैयार करा लिया गया है तथा वितरण जारी है. जो बहुत जल्द पूर्ण हो जायेगा.

पारदर्शिता के लिए आधार सिडिंग
डीसी ने कहा कि इस योजना में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के लिए सभी लाभुकों का आधार संख्या सिडिंग किया जा रहा है जिससे उनका अनाज कोई दूसरा नहीं उठा सकेगा. साथ ही थोक विक्रेता को इलेक्ट्रॉनिक बैलेन्स से फूड ग्रेन डिलरों को देना होगा. जिसमें गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं होगी. साथ ही उचित मूल्य विक्रेताओं का कमीशन भी सरकार ने ढ़ाई गुना बढ़ा दिया है. इस अवसर पर डीएसओ दिलीप कुमार सिंह, मोहनपुर बीडीओ शैलेंद्र रजक, बीपीआरओ सुनंद कुमार व सरासनी की मुखिया प्रमिला देवी आदि थे.

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग मापदंड
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्योदय के लाभुक को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चावल तथा शहरी क्षेत्र में एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 21 किलोग्राम चावल तथा 14 किलोग्राम गेहूं प्रत्येक माह दिया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की परिधि के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम चावल तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह तीन किलोग्राम चावल एवं दो किलोग्राम गेहूं एक रूपया प्रति किलोग्राम की दर से दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि जो लोग इस अधिनियम से वंचित या छूट गये हैं, वे बीडीओ को आवेदन दें, सत्यापन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना में आवंटन की कमी नहीं है.

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