देवघर: सितारा गैंग रेप के आरोपित का डीएनए टेस्ट कराये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया. सीजेएम की अदालत में आइओ ने मामले के आरोपित अशोक राय, पीड़िता व उनकी बेटी का डीएनए टेस्ट कराने का आवेदन दिया था. इस आवेदन पर भी सुनवाई हुई.
न्यायालय ने सिर्फ अशोक राय के डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया. पीड़िता व उनकी जनी बच्ची का डीएनए टेस्ट के आवेदन पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया. डीएनए टेस्ट के लिए सिविल सजर्न को निर्देश दिया गया कि इसके लिये ब्लड का नमूना के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चत करें और कोर्ट को अवगत कराएं. दंडाधिकारी की उपस्थिति में रक्त का नमूना लिये जाने का आदेश दिया गया है.
क्या है मामला
यह मामला महिला नगर थाना कांड संख्या 160/13 से संबंधित है. इस मामले में पीड़िता के बयान पर खादी भंडार के अध्यक्ष सनोज राय व कैशियर अशोक राय को आरोपित बनाया गया है. पुलिस ने अशोक राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि सनोज राय अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है.
आरोपितों के विरुद्ध भादवि की संशोधित धाराएं 376 (डी), 376 (2)(1)(2) लगायी गयी है. पीड़िता स्कूली छात्र है. जिसका कई माह से दोनों ने पहले गैंग रेप किया. पश्चात भय दिखा कर यौन शोषण करते रहा. इस दौरान वह प्रीगनेंट हो गयी व महिला चिकित्सक साधना पत्रलेख के नर्सिग होम में कुंवारी छात्र ने बच्ची को जन्म दी. इस बच्ची को एक दंपती के जिम्मे भी भरण पोषण के लिए आरोपितों ने दे डाला. मामले का खुलासा होने पर मुकदमा दर्ज हुआ.