देवघर: नगर निगम चुनाव के तर्ज पर पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश पाठक ने पत्रंक 36 में 27 फरवरी को जारी पत्र में पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए 1995 में गठित पंचायतों के गजट के आधार पर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.
सचिव के अनुसार आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 के निमित्त सरकार के स्तर से झारखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2001 की उपधारा(1) के अधीन झारखंड पंचायत(पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली 2014 का प्रारुप प्रकाशित किया गया है. उक्त नियमावली के प्रावधानों के तहत पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के अभिनिश्चय की कार्रवाई की जानी है.
इस संदर्भ में 1995 में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के दौरान प्रकाशित जिला गजट में अंकित जनसंख्या के आंकड़ों में एससी, एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग की उल्लेखित जनसंख्या में से पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग पिछड़ा वर्ग के रुप में किया जा सकता है. सचिव ने उपायुक्त को पंचायतों में स्थानों व पदों के आरक्षण से संबंधित तैयारियां समय से पूर्व करने का निर्देश दिया है.