– मामला : इपीएफ की राशि जमा न करने का- इन दोनों के विरुद्ध दर्ज हैं दो मामलेविधि संवाददाता, देवघरमारवाड़ी कांवर संघ में कार्यरत श्रमिकों के पीएफ की राशि में अनियमितता एवं जांच में श्रमिक पंजी को प्रस्तुत नहीं करने की घटना को लेकर अलग-अलग दो मामले दर्ज हुए हैं. एक मामला न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में चल रहा है जिसमें संघ के मैनेजर घनश्याम शर्मा व महामंत्री फतेह चंद्र चौधरी हाजिर हुए. मामला अभियोग के सारांश के लिए पूर्व से निर्धारित था. न्यायालय द्वारा दर्ज मुकदमा के आरोपों को सुनाया गया जिसे आरोपित द्वय ने इनकार किया. मुकदमा में अभियोजन पक्ष से गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. श्रमिकों के पीएफ की राशि निर्धारित समय पर जमा न करने का मामला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन पदाधिकारी सत्य नारायण सिंह के प्रतिवेदन पर दर्ज हुआ है. दूसरा मुकदमा टीआर केस नंबर 140/15 न्यायिक दंडाधिकारी देवाशीष मोहापात्रा की अदालत में चल रहा है. यह मामला अभियोजन पक्ष से साक्ष्य के लिए चल रहा है. दोनों केस 7 जुलाई 2010 को दर्ज हुआ है जिसमें घनश्याम शर्मा, तिलोक चंद बाजला एवं फतेह चंद चौधरी को आरोपित किया गया है. तिलोक चंद बाजला की मौत हो चुकी है जिसके चलते शेष दो आरोपितों के विरुद्ध ट्रायल जारी है.
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मारवाड़ी कांवर संघ के मैनेजर व महामंत्री कोर्ट में हुए हाजिर
– मामला : इपीएफ की राशि जमा न करने का- इन दोनों के विरुद्ध दर्ज हैं दो मामलेविधि संवाददाता, देवघरमारवाड़ी कांवर संघ में कार्यरत श्रमिकों के पीएफ की राशि में अनियमितता एवं जांच में श्रमिक पंजी को प्रस्तुत नहीं करने की घटना को लेकर अलग-अलग दो मामले दर्ज हुए हैं. एक मामला न्यायिक दंडाधिकारी राजीव […]
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