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दहेज हत्या के आरोपित को नहीं मिली जमानत

– शोभा देवी की हत्या का आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपित दिलीप दास को जमानत नहीं दी है. आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 668/14 सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. आरोपित जसीडीह थाना के गजराजपुर गांव का रहने वाला है. शोभा देवी […]

– शोभा देवी की हत्या का आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपित दिलीप दास को जमानत नहीं दी है. आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 668/14 सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. आरोपित जसीडीह थाना के गजराजपुर गांव का रहने वाला है. शोभा देवी की हत्या आरोपितों ने दहेज के चलते कर दी थी और शव को गायब कर दिया था. मृतका के पिता गणेश दास ने यह मुकदमा पीसीआर नंबर 334/08 दर्ज कराया था जिसमें संज्ञान के बाद आरोपित गिरफ्तार हुआ था. मामला गैर जमानती रहने के चलते जमानत नहीं दी गयी. इनके विरुद्ध दहेज हत्या की धारा 304 बी, 498 ए लगायी गयी है.———-दुष्कर्म प्रयास के आरोपित को झटकादेवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा देवघर महिला थाना कांड संख्या 677/14 के काराधीन आरोपित मो कलीमुद्दीन उर्फ मंडल को झटका लगा है. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 854/14 सुनवाई के बाद रिजेक्ट कर दी गयी. इन पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप सुग्गा पहाड़ी की रहने वाली एक महिला ने लगाया है. आरोपित भी उसी गांव का रहने वाला है. केस डायरी के अवलोकन के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया.———( हमने खबर दो बार पढ़ ली है..)

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