देवघर: कुंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम अबोध बच्ची के साथ युवक द्वारा किये गये दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामले में चित्ताेलोढ़िया गांव निवासी विष्णुदेव मंडल को आरोपित बनाया गया है.
आरोपित पर नाबालिग को बहला-फुसला कर पांच रुपये के लालच में फंसा कर घर ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है.
इस संबंध में नगर-कुंडा थाना कांड संख्या 657/14 भादवि की धारा 376 व पोस्को एक्ट 2012 की धारा चार के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपित के ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी में आरोपित विष्णुदेव को गिरफ्तार किया. इसके बाद आरोपित व पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने जिक्र किया है कि शुक्रवार सुबह वे मजदूरी के लिये निकल गये थे. रात को आठ बजे घर पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई. पत्नी ने बताया कि शाम में बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपित ने टीवी देखने के बहाने उसे अपने घर ले गया. पांच रुपये का प्रलोभन देकर उसके साथ यह कृत्य किया. घटना की जानकारी होने के बाद रात में ही उन्होंने थाने में शिकायत दी थी. पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है.