दोषी पर पांच हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना
देवघर : दहेज में रंगीन टीवी व मोटरसाइकिल नहीं देने पर मारपीट कर पत्नी को घर से निकालने के दोषी पाये गये पति अनिल दास को दो साल की सश्रम सजा सुनायी गयी है. न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने सरकार बनाम अनिल दास व अन्य मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
यह राशि दहेज पीड़ित पत्नी को मिलेगी. इस मामले में आरोपित सास इंदिरा देवी व ससुर कारु दास को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया है. यह मुकदमा देवीपुर थाना के मसनजोरा गांव निवासी अझोला देवी ने दर्ज कराया था जिसमें पति के अलावा सास व ससुर को आरोपित बनाया था. दर्ज एफआइआर के अनुसार परिवादिनी की शादी अनिल दास के साथ छह साल पहले हुई थी.
शादी के बाद कुछ दिनों तक ठीक से रखा, पश्चात दहेज में रंगीन टीवी व मोटरसाइकिल की मांग की गयी जिसे मायके वाले नहीं दे पाये तो मारपीट कर घर से निकाल दिया. वह मायके आयी व कोर्ट में केस किया जिसमें पति को दहेज प्रताड़ना का दोष करार दिया व दो साल की सश्रम सजा दी गयी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने सात लोगों की गवाही घटना के समर्थन में प्रस्तुत की व पति के विरुद्ध दोष सिद्ध करने में सफल हुए.