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दहेज हत्या के आरोपित को नहीं मिली जमानत

देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा दहेज हत्या के काराधीन आरोपित एनामुल मियां की जमानत आवेदन सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस आरोपित की ओर से जमानत आवेदन संख्या 296/14 दाखिल हुआ था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दी गयी. इन्हें मारगोमुंडा थाना […]

देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा दहेज हत्या के काराधीन आरोपित एनामुल मियां की जमानत आवेदन सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी.

इस आरोपित की ओर से जमानत आवेदन संख्या 296/14 दाखिल हुआ था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दी गयी.

इन्हें मारगोमुंडा थाना कांड संख्या 6/14 का आरोपित बनाया गया है. यह मुकदमा नारायणपुर थाने के लखनउडीह गांव निवासी इन्ताज मियां ने दर्ज कराया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उनकी बेटी मेहरू निशा की हत्या दहेज के चलते कर दी गयी थी. दहेज में मोटरसाइकिल एवं 58 हजार रुपये की मांग की गयी थी जिसे नहीं देने पर हत्या कर दी गयी.

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