19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज हत्या के दोषी पति, ससुर सास व देवर को 10 साल की सजा

देवघर : दहेज के लिए कविता देवी की हत्या करने के दोषी पाये गये पति घनश्याम यादव, ससुर सीताराम यादव, सास शकुंतला देवी व देवर राधेश्याम यादव को 10-10 साल की सश्रम सजा दी गयी. सेशन जज छह मो नसीरूद्दीन की अदालत ने यह फैसला सुनाया. चारों दोषी सारवां थाना क्षेत्र के बंदाजोरी गांव के […]

देवघर : दहेज के लिए कविता देवी की हत्या करने के दोषी पाये गये पति घनश्याम यादव, ससुर सीताराम यादव, सास शकुंतला देवी व देवर राधेश्याम यादव को 10-10 साल की सश्रम सजा दी गयी. सेशन जज छह मो नसीरूद्दीन की अदालत ने यह फैसला सुनाया. चारों दोषी सारवां थाना क्षेत्र के बंदाजोरी गांव के रहनेवाले हैं. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय के अलावा एडवोकेट कांता सिंह व बचाव पक्ष से आलमगीर मुजम्मिल नूरानी ने पक्ष रखा.
कैसे हुई थी घटना : सारवां थाना क्षेत्र के बंदाजोरी गांव में 31 मार्च 2015 को यह घटना घटी थी. दर्ज एफआइआर के अनुसार, कामेश्वर यादव ने अपनी पुत्री कविता देवी की शादी घनश्याम यादव के साथ घटना से चार साल पहले की थी. दांपत्य जीवन के दौरान एक भी बच्चे पैदा नहीं हुए. इसके बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक व नकदी की मांग को लेकर कविता को प्रताड़ित कर रहे थे. इसी क्रम में कविता की हत्या कर शव को फंदे से टांग दिया था. इस संबंध में मृतका के पिता ने सारवां थाना में केस दर्ज कराया, जिसमें उपरोक्त सभी को नामजद किया. पुलिस ने अनुसंधान कर चार्जसीट दाखिल किया, पश्चात केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर उक्त सजा दी गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें