भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Feb 2018 3:48 AM
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भाई को चाकू मार कर की थी हत्या, भाभी का रेता था गला मधुपुर थाना के जरियाटांड़ में दो साल पहले घटी थी घटना देवघर : भाई की हत्या के दोषी नेपाल यादव को सेशन जज पांच रवि रंजन की अदालत ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना […]
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भाई को चाकू मार कर की थी हत्या, भाभी का रेता था गला
मधुपुर थाना के जरियाटांड़ में दो साल पहले घटी थी घटना
देवघर : भाई की हत्या के दोषी नेपाल यादव को सेशन जज पांच रवि रंजन की अदालत ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक वर्ष की सजा काटनी होगी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी व बच्चों को देने होंगे. आरोपित मधुपुर थाना के जरीयाटांड़ गांव का रहनेवाला है. उस पर आरोप था कि चाकू घोंपकर बड़े भाई गोपाल यादव की हत्या कर दी तथा भाभी को गला रेत दिया.
जिसे ट्रायल के दौरान सही ठहराया गया. यह मुकदमा मृतक की पत्नी पुष्पा देवी के बयान पर मधुपुर थाना में दर्ज हुआ था जिसमें सरकार की ओर से आठ गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. कोर्ट ने विक्टिम कंपनसेशन के तहत विधवा पुष्पा देवी व उनकी दो पुत्रियों सुनीता कुमारी व जुली कुमारी को पुनर्वासन के लिए तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया. यह राशि डालसा के माध्यम से मृतक के वरिशानों को दी जायेगी. अभियाेजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता कविता कुमारी ने पक्ष रखे.
कैसे घटी थी घटना
मधुपुर थाना क्षेत्र के जरीयाटांड़ गांव निवासी गोपाल यादव अपने कमरे में सोया था. वहां पर उनकी पत्नी पुष्पा देवी भी थी. आरोपित सहोदर भाई है जो चाकू लेकर आया व बड़े भाई के पेट में घोंप दिया. गोपाल की पत्नी पुष्पा ने विरोध की, तो उसका भी गला रेत दिया. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. दर्ज एफआइआर के अनुसार सूचक के पति ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया.
पुलिस ने इस संबंध में मधुपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया व अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात 6 सितंबर 2016 को केस सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया, जहां पर उक्त फैसला सुनाया गया व जुर्माना लगाया गया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
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