देवघर : सेशन जज एक अजीत कुमार की अदालत में चल रहे अपील संख्या 18/2012 में फैसला सुनाते हुए अपील स्वीकृत कर लिया व लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. यह अपील गुंजन जजवाड़े, उदय शंकर जजवाड़े व सुधीर जजवाड़े की ओर से दाखिल की गयी थी. इसमें स्टेट ऑफ झारखंड व शारदानंद खवाड़े को रेसपोंडेंट बनाया गया था.तीनाें अपीलकर्ताओं को लोअर कोर्ट ने भादवि की धारा 323 में दोषी पाया था. इसमें से गुंजन व उदय को एडमोनेशन पर छोड़ा था जबकि सुधीर को भादवि की धारा 323 व 324 में दोषी पाकर क्रमश: एक वर्ष व तीन माह की सजा सुनायी थी.दोनों साजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया था.
अपीलकर्तागण नगर थाना के दुखी साह लेन झौंसागढ़ी देवघर के रहने वाले हैं. इस मामले में अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता हैदर अली व अमर कुमार सिंह थे जबकि रेसपोंडेंट की ओर से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व अधिवक्ता गिरजा शंकर झा थे. इसी अदालत में चल रहे अपील संख्या 5/2013 की भी सुनवाई हुई जिसे डिसमिस्ड कर दिया गया है.
यह अपील उदय शंकर जजवाड़े ने दाखिल किया था जिसमें चांद खवाड़े,शारदानंद खवाड़े, बालानंद खवाड़े, गंगानाथ खवाड़े व स्टेट ऑफ झारखंड को रेसपोंडेंट बनाया गया था. इस मामले में अपीलकर्ता के अधिवक्ता सज्जाद हैदर थे जबकि रेसपोंडेंट के अधिवक्ता गिरिजा शंकर झा व लोक अभियोजक रंजीत कुमार थे. दोनों अपील लोअर कोर्ट में दिये गये फैसले के विरुद्ध दाखिल की गयी थी जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया गया.