देवघर: अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत द्वारा छात्र से छेड़खानी मामले में पप्पू ठाकुर को दोषी ठहराया गया तथा सजा सुनायी गयी. यह फैसला टीआर केस नंबर 444/14 राज्य बनाम पप्पू ठाकुर की सुनवाई के बाद दिया गया.
आरोपित को भादवि की धारा 354 व 504 में दोषी पाया गया. प्रथम अपराध रहने के चलते प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ दिया गया तथा दो साल तक सद्व्यवहार कायम रखने का निर्देश दिया गया. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया जो पीड़िता (छात्र) को दिया जायेगा. यह राशि अभियुक्त पप्पू ठाकुर को कोर्ट में जमा करना होगा. दोषी ठहराये गये अभियुक्त पीएचइडी में क्लर्क पद पर कार्यरत है जो जसीडीह थाने के गिधनी गांव का रहने वाला है. अभियोजन पक्ष से आठ लोगों की गवाही दी गयी थी जो दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
क्या था मामला
जसीडीह थाने के गिधनी गांव की अष्टम वर्ग की एक छात्र जब पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी तो आरोपित रोक कर ईल बात करने के लिए रोकता था. इसी क्रम में एक दिन मोबाइल देने का प्रयास किया. छात्र द्वारा प्रस्ताव ठुकराने पर पिस्तौल का भय दिखाया. इस बात को उसने अपने पिता व माता को कह सुनायी. पश्चात छात्र की शिकायत पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 197/11 दर्ज कर भादवि की धारा 354 व 504 लगायी गयी. यह घटना बीते सात नवंबर 2011 को घटी थी. आइओ ने अनुसंधान कर चाजर्सीट दिया और मामले का ट्रायल हुआ. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी सुरेंद्र सिन्हा व सहयोगी अंजनी कुमार दास तथा बचाव पक्ष से अशोक यादव थे.