परिवादी ने जब पैसों की मांग की तो आरोपित ने उक्त राशि का चेक दिया जो बाउंस हो गया. परिवादी ने न्यायालय की राह ली व मुकदमा दाखिल किया जिसमें एनआइ एक्ट की धारा 138 के तहत संज्ञान लिया. मामले का ट्रायल चला व फैसले के लिए तिथि मुकर्रर की गयी थी. आरोपित फैसले के दिन नहीं आया. कोर्ट ने उनका बंधपत्र खंडित कर दिया व गैर जमानती वारंट जारी किया. इसके बाद भी आरोपित पकड़ में नहीं आया तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत इश्तेहार व उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया. इस मामले में अगली तिथि चार सितंबर को रखी गयी है.
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संपत्ति कुर्क करने का आदेश
देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी अजय विशु मिंज की अदालत ने पीसीआर केस संख्या 739/2009 के आरोपित गौतम कुमार की चल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. आरोपित दुमका जिले के हंसडीहा का रहने वाला है जो एक प्रतिष्ठान का प्रोपराइटर है. यह मुकदमा देवघर थाने के कमलकोठी मुहल्ला निवासी एक प्रतिष्ठान के मालिक संजय […]
देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी अजय विशु मिंज की अदालत ने पीसीआर केस संख्या 739/2009 के आरोपित गौतम कुमार की चल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. आरोपित दुमका जिले के हंसडीहा का रहने वाला है जो एक प्रतिष्ठान का प्रोपराइटर है. यह मुकदमा देवघर थाने के कमलकोठी मुहल्ला निवासी एक प्रतिष्ठान के मालिक संजय कुमार ने दाखिल किया है जिसमें कहा है कि आरोपित ने उनके प्रतिष्ठान से 78 हजार 444 रुपये का सामान लिया था.
एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज
देवघर. स्कूटी सवार सलोनाटांड़ निवासी गोपी सिंह से गांजा बरामदगी मामले में नगर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी. थाना गश्तीदल पदाधिकारी एएसआइ एसके बाजपेयी के आवेदन पर नगर थाना कांड संख्या 537/17 दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश कराया गया. कोर्ट के निर्देश पर नगर पुलिस द्वारा आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बता दें कि गुप्त सूचना पर सत्संग चौक के समीप नगर थाना गश्ती दल व बाइकर्स जवानों ने छापेमारी कर 103 पुड़िया गांजा जब्त किया था. वजन कराने पर करीब एक किलो हुआ. इस संबंध में आरोपित के पास कोई कागजात नहीं था.
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