2.81 करोड़ की धोखाधड़ी की प्राथमिकी

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देवघर: सेंट्रल बैंक स्टाफ बचत साख स्वाबलंबी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि व सेंट्रल बैंक स्टाफ को-ऑपरेटिव लि के शाखा प्रबंधक जयमाधव चक्रवर्ती द्वारा कोर्ट में दर्ज परिवाद के आधार पर 2,81,54,530 रुपये धोखाधड़ी की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज की गयी. मामले में कंपनी के पूर्व व वर्तमान निदेशक मंडल के सदस्यों को आरोपित बनाया गया […]

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देवघर: सेंट्रल बैंक स्टाफ बचत साख स्वाबलंबी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि व सेंट्रल बैंक स्टाफ को-ऑपरेटिव लि के शाखा प्रबंधक जयमाधव चक्रवर्ती द्वारा कोर्ट में दर्ज परिवाद के आधार पर 2,81,54,530 रुपये धोखाधड़ी की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज की गयी. मामले में कंपनी के पूर्व व वर्तमान निदेशक मंडल के सदस्यों को आरोपित बनाया गया है.

आरोपितों में जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के कालीतल्ला निवासी नलिन विलोचन उर्फ अरुण कुमार सिंह समेत बिहार अंतर्गत पटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर साकेतपुरी रोड नं-1 निवासी गौरी शंकर मिश्रा, पटना के करथौल निवासी नारायण राम व पटना के आदर्श नगर रोड नं-3 खेमनी चौक निवासी सीताराम प्रसाद सिंह शामिल हैं.

सरकारीकरण का झांसा देकर कराया काम : मामले में जिक्र है कि सोसाइटी का सरकारीकरण होने व जमाकर्ताओं की निवेश राशि सुरक्षित होने का आश्वासन दिया गया था. शाखा के कर्मियों की मूल मासिक वेतन व कमीशन से 10 प्रतिशत पीएफ कटौती की जाती थी. कहा जाता था कि पीएफ योजना के तहत कर्मियों व अभिकर्ताओं को भुगतान होगा. इसी आश्वासन व विश्वास पर सोसाइटी में निवेशक व जमाकर्ताओं से रुपया जमा कराया गया. जेनरल लेजर बैलेंस खाता के अनुसार कुल राशि 2,81,54,530 रुपया हो गयी.
परिपक्वता राशि भुगतान नहीं होने पर बढ़ रहा है रोष : मामले में यह भी जिक्र है कि मुख्यालय से रकम प्राप्त नहीं होने पर जमाकर्ताओं को परिपक्वता राशि समयानुसार भुगतान नहीं हो पा रहा है. इससे अवगत कराने पर सोसाइटी के निदेशक मंडल सदस्य व सचिव हमेशा राशि उपलब्ध करा देने का आश्वासन देते रहे. बावजूद राशि नहीं उपलब्ध करायी गयी तो निदेशक मंडल सदस्यों व सचिव को स्पीड पोस्ट द्वारा पत्र भी भेजा गया. फिर भी उनलोगों द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी.

जमाकर्ताओं व निवेशकों को परिपक्वता राशि भुगतान नहीं होने से रोष बढ़ता जा रहा है. अब वे लोग सोसाइटी के कार्यालय कर्मियों के घर पहुंचकर राशि लौटाने का दबाव बनाने लगे हैं. कर्मियों को अब झूठा मुकदमा में फंसा देने की धमकी दी जाने लगी है. इससे शाखा कार्यालय संचालन करना असंभव होने लगा. जमाकर्ताओं व निवेशकों की परिपक्वता राशि वापस हो इसके लिए सोसाइटी कर्मियों ने कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है. उसी परिवाद के आधार पर नगर थाना कांड संख्या 535/17 भादवि की धारा 406, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 504, 34, 120बी के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी है.

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