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बीएसएल में नयी स्थानांतरण नीति का सिर्फ ऐसे ही कर्मी उठा सकते हैं लाभ

बोकारो (सुनील तिवारी) : सेल में अधिकारी से लेकर कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए एक अक्टूबर 2020 से नयी नीति लागू हो गई है. सेल की किसी भी कंपनी, खान परियोजना, शोध एवं अनुसंधान विभाग, विपणन विभाग में कार्यरत अधिकारी से लेकर कर्मचारी का तबादला इसी नीति के तहत हो रहा है. नयी नीति के तहत बोकारो स्टील प्लांट सहित दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, किरीबुरू समेत सेल की सभी कंपनियों व कोलियरी में कार्यरत कर्मी इसके लिये आवेदन दे रहे हैं. नयी स्थानांतरण नीति के तहत बोकारो स्टील प्लांट में एक माह में 15 आवेदन आये हैं.

बोकारो (सुनील तिवारी) : सेल में अधिकारी से लेकर कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए एक अक्टूबर 2020 से नयी नीति लागू हो गई है. सेल की किसी भी कंपनी, खान परियोजना, शोध एवं अनुसंधान विभाग, विपणन विभाग में कार्यरत अधिकारी से लेकर कर्मचारी का तबादला इसी नीति के तहत हो रहा है. नयी नीति के तहत बोकारो स्टील प्लांट सहित दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, किरीबुरू समेत सेल की सभी कंपनियों व कोलियरी में कार्यरत कर्मी इसके लिये आवेदन दे रहे हैं. नयी स्थानांतरण नीति के तहत बोकारो स्टील प्लांट में एक माह में 15 आवेदन आये हैं.

नयी नीति के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन कभी भी दिया जा सकता है. नयी स्थानांतरण नीति के तहत कर्मी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं. बीएसएल-सेल के अधिकारी व कर्मी के तबादला को लेकर नई दिल्ली में ‘कंपनसेट ट्रांसफर कमेटी’ (सीटीसी) की बैठक में नयी स्थानंतरण नीति तय हुई है. सेल के कॉरपोरेट ऑफिस के कार्यकारी निदेशक-तकनीकी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है. प्रशिक्षु रहने के दौरान प्रोन्नति पाने वाले, अध्ययन अवकाश पर रहनेवाले, विदेश में प्रशिक्षण पर रहनेवाले एवं एक इकाई से दूसरी जगह तबादला करा चुके कर्मी को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

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ये कर्मी नयी नीति का लाभ उठा सकते हैं. पति-पत्नी अलग-अलग इकाई में कार्यरत हैं, तो वे एक जगह पदस्थापन करा सकते हैं. किसी का बच्चा मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, तो स्थानांतरण का आवेदन विचार योग्य होगा. किसी के बच्चे माध्यमिक या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, तो तबादला नीति का लाभ मिलेगा. किसी के बच्चे को कैंसर या किडनी जैसा असाध्य रोग है, तो दूसरी जगह पर तबादला होगा.

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अब नये सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना है. 1 अक्तूबर से पहले के तबादला से संबंधित आवेदन निरस्त हो गये हैं. अब नये सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना है. ट्रांसफर के बाद दो साल तक दोबारा तबादला नहीं किया जायेगा. प्लांट, माइंस, स्पेशल स्टील प्लांट, आर एंड डी, एसआरआयू व सीएफपी इकाई में तबादला होने के बाद पदस्थापन अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं. आश्रित की आकस्मिक मृत्यु पर भी तबादला हो सकेगा.

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सेल के अधिकारी व कर्मचारी को तबादला के लिए दो इकाई का विकल्प देना होगा. आवेदन में विभागीय कार्रवाई के साथ पुरस्कार या प्रशस्ति का भी उल्लेख करना होगा. जिस यूनिट में जाना चाहते है, वहां के प्रबंधन की सहमति के बाद स्थानांतरण आदेश निर्गत होगा. किसी ने तबादला के लिए आवेदन दिया है तो वे सीटीसी कमेटी की बैठक के तीन दिन पहले अपना आवेदन वापस ले सकता है.

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दो लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के यहां तबादला करने का आवेदन देते हैं, तो यात्रा समेत कोई भत्ता नहीं मिलेगा.  ई-05 स्तर में सहायक महाप्रबंधक के तबादला का अधिकार कार्मिक निदेशक के पास है. ई-06 से ऊपर उपमहाप्रबंधक स्तर पर तबादला का निर्णय सेल अध्यक्ष के अनुमोदन से होगा. सेल चेयरमैन को किसी भी समय नई नीति को निरस्त या विस्तार का अधिकार होगा.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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