केंद्रीय श्रम मंत्री ने गुरुवार को दिल्ली में मजदूर संगठनों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति जतायी. हालांकि मंत्री ने सिलिंग के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा. मजदूर संगठनों की मांग थी कि इसकी कोई सिलिंग नहीं की जाये तथा इसे एक जनवरी, 2016 से लागू
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मजदूर संगठनों के साथ बैठक में श्रम मंत्री ने दी सहमति, ग्रेच्युटी की सीमा हुई 20 लाख
बेरमो: देश के अन्य पब्लिक सेक्टरों के अलावा कोयला उद्योग में कार्यरत करीब 3.40 लाख कर्मियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अब 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी राशि मिलेगी. केंद्रीय श्रम मंत्री ने गुरुवार को दिल्ली में मजदूर संगठनों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति जतायी. हालांकि मंत्री ने सिलिंग […]
बेरमो: देश के अन्य पब्लिक सेक्टरों के अलावा कोयला उद्योग में कार्यरत करीब 3.40 लाख कर्मियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अब 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी राशि मिलेगी.
केंद्रीय श्रम मंत्री ने गुरुवार को दिल्ली में मजदूर संगठनों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति जतायी. हालांकि मंत्री ने सिलिंग के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा. मजदूर संगठनों की मांग थी कि इसकी कोई सिलिंग नहीं की जाये तथा इसे एक जनवरी, 2016 से लागू
किया जाये.
इस पर श्रम मंत्री ने मौन सहमति जतायी. बैठक में विभिन्न केंद्रीय श्रमिक संगठनों के अलावा इम्प्लायर प्रतिनिधि (चीफ एग्जिक्यूटिव) और केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
1972 में कोल इंडिया में बना था ग्रेच्युटी एक्ट : कोयला उद्योग में वर्ष 1972 में ग्रेच्युटी एक्ट बना था. उस वक्त रेलवे व एनसीडीसी की कोलियरियां थीं तथा मजदूरों को करीब 11 हजार रुपये ग्रेच्युटी मिलता था. ट्रेड यूनियन लीडर लड़-झगड़कर मामूली राशि ले पाते थे. कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद वेजबोर्ड शुरू हुआ. वर्ष 1979 में वेजबोर्ड-दो के समय तक कोयला मजदूरों को काफी कम ग्रेच्युटी मिलता था. बाद में ग्रेच्युटी की राशि बढ़ने लगी. 31 दिसंबर 2009 तक कोलकर्मियों को साढ़े तीन लाख मिलता था. एक जनवरी 2010 से पांच लाख रुपया मिलने लगा और वर्तमान में 10 लाख रुपया था.
अप्रैल में आयेगा संशोधन िवधेयक
बैठक में लिये गये निर्णय को सरकार जल्द ही कैबिनेट में लायेगी. कैबिनेट से पास कराने के बाद अप्रैल माह में शुरू होने वाले संसद के दूसरे सत्र में इसे लाया जायेगा. संसद में ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाकर इसे पास कराया जायेगा और तब यह लागू हो जायेगा. बैठक में श्रम मंत्री ने मजदूर संगठनों के नेताओं को आश्वस्त किया कि अप्रैल में शुरू होने वाले संसद के दूसरे सत्र में इसे पारित करा लिया जायेगा.
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