बोकारो: न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत में शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्रा निवासी 30 वर्षीय विष्णु महतो को दोषी करार दिया है.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 452/10 पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 58/10 के तहत चल रहा था. गांव के ही 19 वर्षीय एक युवती ने मामला दर्ज कराते हुए कहा है कि शादी का प्रलोभन देकर विष्णु महतो उसके साथ यौन शोषण कर रहा था. जब वह गर्भवती हो गयी, तो उसने शादी का दबाव बनाया.
विष्णु युवती को लेकर शंकर भगवान के मंदिर भी गया. लेकिन अचानक युवती को छोड़ कर भाग गया. इसके बाद गांव के लोगों ने विष्णु को पकड़ कर थाना के हवाले किया. मामला दर्ज कराने के बाद पीड़ित युवती ने एक बालक को भी जन्म दिया. सरकार की ओर से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पीड़िता का पक्ष रखा.