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गोल्डेन सिटी ने किया करोड़ों का गबन

बोकारो: गोल्डेन सिटी ने झारखंड हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर स्थानीय लोगों से जालसाजी कर प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की है. यह खुलासा डीसी बोकारो उमा शंकर सिंह के निर्देश पर की गयी जांच में हुआ है. डीसी ने गोल्डेन सिटी की जमीन की जांच करने का काम चास सीओ […]

बोकारो: गोल्डेन सिटी ने झारखंड हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर स्थानीय लोगों से जालसाजी कर प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की है. यह खुलासा डीसी बोकारो उमा शंकर सिंह के निर्देश पर की गयी जांच में हुआ है. डीसी ने गोल्डेन सिटी की जमीन की जांच करने का काम चास सीओ रामनरेश सोनी व चास नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार को सौंपा था. इस बाबत डीसी ने मंगलवार को अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि मामले की शिकायत दो माह पूर्व ठगी के शिकार हुए लोगों ने दर्ज करायी थी.

ये हैं आरोपी : गोल्डेन सिटी के सुशील कुमार सिंह, सुनील कुमार, सुधीर कुमार, अनिल कुमार, उनके पार्टनर रघुनाथ शरण सिंह, अंबुज शर्मा, सुशील कुमार सिंह के तीन पुत्र, दलाल एसएन सिंह व मो. मजलुम अंसारी के खिलाफ ठगी का आरोप लगाया गया था. कंपनी ने जमीन नहीं रहने के बावजूद 94 लोगों को झांसा देकर फर्जी शपथनामा के आधार पर एक करोड़ 72 लाख रुपया ठग लिया. राजस्व के एवज में मिलने वाले लगभग ढ़ाई लाख रुपये भी गोल्डेन सिटी के संचालकों ने गबन किया है.

जमीन नहीं, फिर भी किया एकरारनामा : स्थानीय लोगों को गोल्डेन सिटी ने 71 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की बात कही थी. सीओ की जांच में पता चला कि कंपनी के पास केवल 71 डिसमिल जमीन है. 71 डिसमिल जमीन के आधार पर जिन लोगों से रुपये की ठगी की है. उन सभी को प्लॉट देना कंपनी के लिए नामुमकिन है. जांच के दौरान जालसाजी कर सरकार व आम लोगों का करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप सत्य पाया गया है.

जांच में नहीं दिखाया कागजात
जांच के दौरान गोल्डेन सिटी के संचालक को पत्र के माध्यम से एक फरवरी 14 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर कंपनी द्वारा एक सप्ताह का समय कागजात दिखाने के लिए मांगा गया. उसके बाद अगली दो तिथि तक सूचना के बाद कंपनी का कोई संचालक उपस्थित नहीं हुआ. फलत: कंपनी संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व रुपये वसूली करने की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया है. अब बोकारो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

जांच के बाद ही पैसे की लेने-देन करें
डीसी ने आम लोगों से अपील की है कि बिना अंचल कार्यालय से जांच कराये किसी भी तरह के जमीन संबंधी मामले में पैसे की लेन-देन नहीं करें. रजिस्ट्री ऑफिस को भी अगर शक हो तो कागजात की जांच संबंधित अंचलाधिकारी से करा कर ही जमीन का रजिस्ट्री करें.

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