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दुष्कर्मी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बोकारो: बहला-फुसला कर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले जैनुल अंसारी (23 वर्ष) को बुधवार को त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जैनुल पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के कोलबेंदी का रहने वाला है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 64/16 व सियालजोरी थाना कांड संख्या 129/15 […]

बोकारो: बहला-फुसला कर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले जैनुल अंसारी (23 वर्ष) को बुधवार को त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जैनुल पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के कोलबेंदी का रहने वाला है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 64/16 व सियालजोरी थाना कांड संख्या 129/15 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया.
शादी का झांसा देकर कर रहा था यौन शोषण : पीड़िता की जान-पहचान मुहर्रम के दौरान जैनुल अंसारी से हुआ था. उसने बालिका को शादी का झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया. दो फरवरी 2015 की रात जैनुल बालिका के गांव आया. मोबाइल से कॉल कर उसने बालिका को घर से बाहर बुलाया और बाइक से चास मु. थाना क्षेत्र के मामरकुदर स्थित अपनी दुकान ले गया. दुकान में बालिका के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान जैनुल का फूफा दुकान में आ गया. उसने जैनुल की पिटाई की और बालिका के भाई को सूचना देकर बुलाया. भाई आया और बालिका को अपने साथ ले गया.
घटना के बाद गांव में पंचायती भी हुई. जैनुल ने बालिका से शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता के बयान पर सियालजोरी थाना में मामला दर्ज कराया गया. न्यायाधीश ने इस मामले में मुजरिम को भादवि की धारा 376(2एन) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास के अलावा पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह साधारण कारावास होगी. साथ ही भादवि की धारा 417 में एक वर्ष साधारण कारावास की सजा दी गयी है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. मुजरिम को सजा सुनाने के बाद न्यायाधीश ने पीड़िता के भरण-पोषण के लिए स्थानीय जिला प्रशासन को निर्देश भी जारी किया है.

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