बोकारो : जिला आपदा प्राधिकार ने पटाखा बेचने वालों व संबंधित पदाधिकारी को कई निर्देश दिया है. निर्देश में कहा गया है कि दुकानदार सुरक्षा मानकों का पालन जरूर करें. अग्निशमन विभाग की ओर से निर्धारित सुरक्षा मानक को पूर्णत: पालन करने को कहा गया. चास में भीड़- भाड़ वाले स्थान के बजाय पटाखा दुकानों को अलग स्थान पर एक जगह लगान का निर्देश दिया गया है.
सभी विक्रेताओं को दुकान में अग्निशमन यंत्र, बालू रखने का निर्देश का अनुपालन करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को कहा गया है. जांच में जिसके पास अग्निशमन यंत्र व बालू वगैरह सुरक्षा के सामान नहीं पाये जाते हैं, तो उनका पटाखा जब्त कर लिया जायेगा. वहीं बगैर अनुज्ञप्ति के कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे, अगर कोई बगैर अनुज्ञप्ति के पटाखे बेचता है तो उनकी दुकान सील की जायेगी. बताते चलें कि जिला प्रशासन ने हाल में ही चास के मेन रोड में बगैर अनुज्ञप्ति के 11 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया था. डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन करने व आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है.