बोकारो: झारखंड सरकार के परिवहन आयुक्त के आदेश पर नये साल से व्यावसायिक वाहन मालिक घर बैठे या साइबर कैफे के जरिये अपने वाहनों का टैक्स आसानी से जमा कर सकते हैं. अब उन्हें डीटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं.
डीटीओ कार्यालय जारी नहीं करेगा टैक्स टोकन : परिवहन आयुक्त के आदेश पर यह व्यवस्था 03 जनवरी 2014 से लागू कर दी गयी है. शुक्रवार से राज्य का कोई भी परिवहन कार्यालय व्यावसायिक वाहन का टैक्स टोकन निर्गत नहीं करेगा. इस व्यवस्था को परिवहन विभाग ने लगभग एक माह पूर्व ही चालू कर दिया था, लेकिन टैक्स टोकन लेने के चक्कर में वाहन मालिक परिवहन कार्यालय आकर ही वाहनों का टैक्स जमा कर रहे थे.
विगत एक माह में इंटरनेट के जरिये काफी कम वाहन मालिकों ने टैक्स जमा किया. वाहन मालिक इंटरनेट के जरिये मिलने वाले टैक्स टोकन पर भरोसा नहीं कर रहे थे. डीटीओ कार्यालय से जारी होने वाले टैक्स टोकन के कारण वाहन मालिक कार्यालय में आकर लाइन में खड़ा होकर या दलालों के जरिये ही टैक्स जमा कर रहे थे. परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर राज्य के सभी परिवहन कार्यालय को व्यावसायिक वाहन का कंप्यूटराइज्ड या मैनुअल टैक्स टोकन देने पर शुक्रवार से रोक लगा दी है. व्यावसायिक वाहनों के टैक्स को छोड़ कर सभी प्रकार का टैक्स व फीस पूर्व की भांति ही परिवहन कार्यालय के काउंटर पर जमा होंगे. यह व्यवस्था केवल व्यावसायिक वाहन मालिकों की सुविधा के लिये लागू की गयी है.