बोकारो: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गौतम कुमार महापात्र ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए हाइंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक को पांच हजार रुपया जमा करने का आदेश दिया है.
फोरम में यह मामला सेक्टर छह ए, एसएसपी मार्केट, प्लॉट संख्या 17 निवासी मुकेश कुमार ने दर्ज कराया था. सीसी केस संख्या 154/12 के तहत इस मामले की सुनवाई उपभोक्ता फोरम में चल रही थी. शिकायत दर्ज कराते हुए मुकेश ने कॉम्पलान कंपनी के प्रबंधक हाइंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिव सागर, सातवां तल्ला, डॉ ऐनी वसंत रोड, बरेली मुंबई-400018 व स्थानीय सेक्टर तीन, सेंटर मार्केट स्थित नितेश स्टोर के मालिक को द्वितीय पक्ष बनाया था. मुकेश अपने बच्चे को नियमित रूप से कॉम्पलान देते थे.
कॉम्पलान पीने से बच्चे को हो गयी सर्दी-खांसी
कॉम्पलान के सेवन से बच्च अक्सर बीमार रहने लगा. उसे सर्दी व खांसी नियमित रूप से होने लगी. चिकित्सकों द्वारा दी गयी दवा के बाद भी बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था. सभी प्रकार की जांच करने के बाद चिकित्सक ने कॉम्पलान का सेवन बंद करने का निर्देश दिया. कॉम्पलान का सेवन बंद करने से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो गया. मुकेश ने कॉम्पलान पाउडर की जांच की तो उसमें फफुंदी मिली.
तत्काल कॉम्पलान को लेकर नितेश स्टोर के मालिक से इसकी शिकायत की गयी. दुकानदार को शिकायत करने के बाद मुकेश ने मुंबई स्थित कॉम्पलान कंपनी के प्रधान कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी. कंपनी ने जांच के बाद उपभोक्ता को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कंपनी ने नहीं की. अंतत: उपभोक्ता ने मामले की शिकायत फोरम में दर्ज करायी. फोरम में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनी गयी. फोरम के अध्यक्ष ने कॉम्पलान कंपनी की सेवा में कमी पायी. अध्यक्ष ने कंपनी को मुआवजा के तौर पर पांच हजार रुपया उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है. वही कॉम्पलान बेचने वाले नितेश स्टोर दुकान के मालिक को समानों की अच्छी तरीके से जांच कर बेचने का आदेश दिया.