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कोर्ट ने दिया तांडव नृत्य के पक्ष में फैसला

बोकारो: आनंद मार्गियों के तांडव नृत्य मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ के पक्ष में फैसला दिया है. यह जानकारी आनंदमार्ग प्रचारक संघ के सेक्टोरियल विधि सचिव आचार्य रमेंद्रानंद अवधूत ने दी. वह मंगलवार को सेक्टर चार डी में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि तांडव नृत्य […]

बोकारो: आनंद मार्गियों के तांडव नृत्य मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ के पक्ष में फैसला दिया है.

यह जानकारी आनंदमार्ग प्रचारक संघ के सेक्टोरियल विधि सचिव आचार्य रमेंद्रानंद अवधूत ने दी. वह मंगलवार को सेक्टर चार डी में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि तांडव नृत्य घर या पंडाल के अंदर करने में कोई बंदिश नहीं है.

यह न्यायालय का आदेश भी है. आचार्य रमेंद्रानंद ने कहा कि सन् 1970 में प्रभात रंजन सरकार ने आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम(एमर्ट) की स्थापना की, ताकि दुनिया में पीड़ित मानवता की सेवा हो सके. एमर्ट के कार्यकर्ताओं ने पूरे विश्व में सेवा मूलक कार्यों के बल पर अपनी पहचान बनायी है. मौके पर आचार्य ज्योतिर्मय ब्रह्मचारी दिवाकर कुमार, सत्यजीत होता,अशोक रस्तोगी, सुधा रस्तोगी, सुशीला देवी आदि उपस्थित थे.

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