बोकारो: गैंग रेप के एक मामले में हरला थाना क्षेत्र के ग्राम पचौड़ा निवासी यूनीस अंसारी (28 वर्ष) व शहाबुद्दीन अंसारी (35 वर्ष) को अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा चार जुलाई को सुनायी जायेगी. मामले की सुनवाई स्थानीय त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश सत्य प्रकाश चौधरी की अदालत में मंगलवार को हुई. पीड़िता की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने की.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 44/08 व हरला थाना कांड संख्या 21/05 के तहत चल रहा है. घटना 17 फरवरी 2005 की है. पचौड़ा की एक 17 वर्षीय लड़की दोपहर 12 बजे जोड़ीया नाला के पास स्नान करने गयी थी.
इसी दौरान घात लगाये बैठे दोनों युवकों ने लड़की को अपने कब्जे में ले लिया और मुंह दबा कर दुष्कर्म किया. घटना के बाद दोनों युवक लड़की को छोड़ कर फरार हो गये. घटना के समय अभियुक्तों की उम्र आठ वर्ष से कम थी.