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50 हजार रुपये से अधिक राशि लेकर नहीं चलेगें प्रत्याशी व एजेंट

– प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों कों व्यय लेखा का प्रशिक्षण- 20 हजार से अधिक की राशि का चेक से करेंगे भुगतान संवाददाता, बोकारोबेरमो व गोमिया विधानसभा के प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों को मंगलवार को व्यय लेखा का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित खर्च के दायरे में रहने का निर्देश दिया गया. […]

– प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों कों व्यय लेखा का प्रशिक्षण- 20 हजार से अधिक की राशि का चेक से करेंगे भुगतान संवाददाता, बोकारोबेरमो व गोमिया विधानसभा के प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों को मंगलवार को व्यय लेखा का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित खर्च के दायरे में रहने का निर्देश दिया गया. व्यय कोषांग के प्रभारी सह वाणिज्यकर उपायुक्त सदय कुमार ने कहा : दस लाख से अधिक की निकासी पर नजर रखी जा रही है. वहीं प्रत्याशी 20 हजार रुपये से अधिक की राशि का भुगतान सिर्फ चेक के माध्यम से ही करेंगे. इसके अलावा प्रत्याशी या उनके एजेंट क्षेत्र के भ्रमण के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक की राशि अपने साथ नहीं रख सकेंगे. आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गयी. प्रशिक्षण में कई प्रत्याशी व प्रतिनिधि शामिल थे.तीन बार होगी व्यय की जांचव्यय कोषांग द्वारा तीन बार प्रत्याशियों के व्यय की जांच की जायेगी, इसलिए उन्हें व्यय लेखा को अपडेट रखना पड़ेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही खर्च किया जा सकेगा.अनुमति की कॉपी साथ लेकर चलेंप्रत्याशी व उनके पक्ष में प्रचार करने वाले वाहनों पर अनुमति की प्रति शीशे पर चिपकाना अनिवार्य है. वहीं साथ में चलने वाले दोपहिया वाहनों की भी अनुमति होनी चाहिए.दो पहिया वाहन चालकों को भी अपने साथ अनुमति पत्र रखना होगा.

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