बोकारो: त्वरित न्यायालय के सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने 12 वर्षीय एक छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में शिक्षक हरि लाल रजवार (18) को दोषी ठहराया है. मुजरिम शिक्षक चंदनकियारी थाना क्षेत्र के ग्राम सुतरी बेड़ा का रहने वाला है.सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की अगली तिथि 21 जून मुकर्रर की गयी है.
सरकार की तरफ से इस मामले में अदालत के समक्ष साक्ष्य व गवाह विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने प्रस्तुत किया. हरि लाल रजवार घटना के दो वर्ष पूर्व से छात्र को पढ़ा रहा था. घटना सात अप्रैल 2012 की है. छात्रा रात के तीन बजे अपने आवास से बाहर शौच करने निकली थी. पहले से घात लगाये बैठे शिक्षक हरि लाल रजवार छात्रा का मुंह दबा कर सुनसान स्थान पर ले गया.
वहां चाकू का भय दिखा कर दुष्कर्म किया. घटना के बाद शिक्षक छात्रा को लेकर अपने रिश्तेदार के घर चला गया. रिश्तेदारों को शादी कर लेने की बात कह शिक्षक ने छात्रा के साथ लगभग तीन दिनों तक दुष्कर्म किया. खोजबीन के बाद छात्रा के पिता ने अपहरण की प्राथमिकी चंदनकियारी थाना में दर्ज करायी. पुलिस ने छापामारी कर छात्रा को शिक्षक के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था. छात्रा के बयान के बाद इस मामले में दुष्कर्म की बात प्रकाश में आयी थी.