बोकारो: स्थानीय न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से धोखाधड़ी के एक मामले में सजा पाये एक मुजरिम ने दंडाधिकार सिंकू कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया.
यहां से उसे अदालत के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया गया. आत्मसमर्पण करने वाला मुजरिम सेक्टर छह सी, आवास संख्या 1048 निवासी अजय कुमार है. इस मामले का एक और मुजरिम सेक्टर नौ डी, ए रोड शिव शक्ति कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार सिंह फिलहाल फरार चल रहा है.
न्यायालय में यह मामला चास थाना कांड संख्या 175/05 व जीआर केस संख्या 1283/05 के तहत चल रहा था. घटना की प्राथमिकी चास के तेलीडीह रोड निवासी संतोष कौर ने दर्ज करायी थी. श्रीमती कौर ने बताया है कि दोनों मुजरिम ने धोखाधड़ी कर उनका 2.18 लाख रुपये मूल्य का शेयर बेच दिया और पैसा गबन कर लिया. स्थानीय दंडाधिकारी ने इस मामले में 10 जून 2013 को फैसला सुनाते हुए दोनों मुजरिम को भादवि की धारा 406/120बी में दो वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी थी. फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में याचिका दायर करने के लिए दंडाधिकारी ने मुजरिमों को कुछ माह का समय दिया था. अजय व जितेंद्र ने स्थानीय प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अमिताभ कुमार की अदालत में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुजरिमों की याचिका को नामंजूर करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया. इसके बाद मुजरिम अजय कुमार ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया.