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उपभोक्ता फोरम : मेडिक्लेम का चार लाख भुगतान करने का आदेश

बोकारो : दुर्घटना के बाद आये इलाज के खर्च को तय राशि से अधिक बताकर क्लेम देने से इन्कार करने वाली मेडिक्लेम कंपनी को स्थानीय उपभोक्ता फोरम ने इलाज खर्च का चार लाख रुपया ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है़ जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय ने यह फैसला सुनाते […]

बोकारो : दुर्घटना के बाद आये इलाज के खर्च को तय राशि से अधिक बताकर क्लेम देने से इन्कार करने वाली मेडिक्लेम कंपनी को स्थानीय उपभोक्ता फोरम ने इलाज खर्च का चार लाख रुपया ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है़ जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय ने यह फैसला सुनाते हुए इफको टोक्यो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को आठ प्रतिशत ब्याज, मुआवजा के रूप में तीन हजार रुपये व वाद खर्च के रूप में एक हजार रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया है़ फोरम के आदेश के 60 दिनों के भीतर अगर उक्त राशि का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है, तो ब्याज की राशि बढ़कर 12 प्रतिशत हो जायेगी़
क्या है मामला
फोरम में यह मामला सीसी केस संख्या-74/17 के तहत सेक्टर तीन बी, आवास संख्या 406 निवासी सचिंद्र प्रसाद पांडेय ने दर्ज कराया था़ मामले में इफको टोक्यो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को विरोधी पक्ष बनाया गया था़ सचिंद्र प्रसाद पांडेय बीएसएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी है़ं उन्होंने उक्त इंश्योरेंस कंपनी से अपने व अपनी पत्नी के लिए दो-दो लाख का मेडिक्लेम बीमा कराया था़ 22 जून 2016 को सड़क दुर्घटना में सचिंद्र प्रसाद पांडेय का पैर व आंख गंभीर रूप से जख्मी हो गया़ श्री पांडेय ने अपना इलाज पटना के राजेश्वर अस्पताल में कराया़ इलाज का खर्च चार लाख आठ हजार 362 रुपया आया़ इलाज कराने के बाद 26 अगस्त 2016 को श्री पांडेय ने इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष क्लेम प्रस्तुत किया़ इंश्योरेंस कंपनी ने 48 घंटा के अंदर घटना की सूचना नहीं देने की बात कह व निर्धारित सीमा से अधिक इलाज में खर्च होने की बात कह क्लेम देने से इन्कार कर दिया़ इसके बाद यह मामला फोरम में दर्ज कराया गया़
इंश्योरेंस कंपनी की दलील नहीं आयी काम
फोरम का नोटिस मिलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारी फोरम में उपस्थित हुए. कंपनी के पदाधिकारी ने फोरम को बताया : इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से श्री पांडेय व उनकी पत्नी का दो-दो लाख का मेडिक्लेम बीमा किया गया था़ अकेले श्री पांडेय के इलाज का खर्च चार लाख आठ हजार 362 रुपया आया़ निर्धारित सीमा से खर्च का राशि अधिक होने के कारण क्लेम खारिज किया गया है़
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने इस मामले में सभी नियम व शर्तों को पढ़ने के बाद इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में कमी पाया़ फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि यह क्लेम पति-पत्नी के लिए कुल चार लाख का है़ इलाज में अगर एक व्यक्ति का भी खर्च चार लाख आया है, तो उसका भुगतान संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ेगा़

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