न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 354/10, चास थाना कांड संख्या 235/08 के तहत चल रहा था़ घटना की प्राथमिकी चास के मुसलिम मुहल्ला निवासी रुखसाना खातून के बयान पर दर्ज की गयी थी़ पीड़िता की तरफ से इस मामले में अधिवक्ता रंजीत गिरि ने न्यायालय में पक्ष रखा़ यह घटना 27 नवंबर 2008 की है़ ताज अली रिश्ते में विवाहिता का जेठ है़.
ताज अली व उसके अन्य साथियों ने मिल कर रुखसाना खातून को घर में अकेला पाकर जान मारने की नियत से केरोसिन तेल डालकर आग लगा दिया था़ रुखासाना खातून इस घटना में लगभग 60 प्रतिशत जल गई थी. लंबे इलाज के बाद उसकी जान बची थी़