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विवाहिता को जलाने के प्रयास में पांच वर्ष कैद

बोकारो. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने विवाहिता को जलाने का प्रयास करने के एक मामले में सोमवार को सेक्टर तीन निवासी ताज अली को पांच वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है़ जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास होगी़ जुर्माना […]

बोकारो. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने विवाहिता को जलाने का प्रयास करने के एक मामले में सोमवार को सेक्टर तीन निवासी ताज अली को पांच वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है़ जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास होगी़ जुर्माना की राशि में आठ हजार पीड़िता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है़ न्यायाधीश ने पीड़िता को उचित सरकारी मुआवजा दिलाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है़.

न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 354/10, चास थाना कांड संख्या 235/08 के तहत चल रहा था़ घटना की प्राथमिकी चास के मुसलिम मुहल्ला निवासी रुखसाना खातून के बयान पर दर्ज की गयी थी़ पीड़िता की तरफ से इस मामले में अधिवक्ता रंजीत गिरि ने न्यायालय में पक्ष रखा़ यह घटना 27 नवंबर 2008 की है़ ताज अली रिश्ते में विवाहिता का जेठ है़.

ताज अली व उसके अन्य साथियों ने मिल कर रुखसाना खातून को घर में अकेला पाकर जान मारने की नियत से केरोसिन तेल डालकर आग लगा दिया था़ रुखासाना खातून इस घटना में लगभग 60 प्रतिशत जल गई थी. लंबे इलाज के बाद उसकी जान बची थी़

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