Advertisement
वोलेंटियरी रिटायरमेंट स्कीम सेल में लागू
बोकारो: सेल ने वोलेंटियरी रिटायरमेंट स्कीम-2017 लागू कर दिया है. यह स्किम सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन (सीएमओ) के लिए है. मतलब, सेवानिवृत्त होने की तय तिथि के पहले ही कर्मी नौकरी से आजीवन अवकाश प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए कर्मी 15 जून से 30 सितंबर 2017 तक आवेदन कर सकेंगे. इस संबंध में सेल ने गुरुवार […]
बोकारो: सेल ने वोलेंटियरी रिटायरमेंट स्कीम-2017 लागू कर दिया है. यह स्किम सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन (सीएमओ) के लिए है.
मतलब, सेवानिवृत्त होने की तय तिथि के पहले ही कर्मी नौकरी से आजीवन अवकाश प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए कर्मी 15 जून से 30 सितंबर 2017 तक आवेदन कर सकेंगे. इस संबंध में सेल ने गुरुवार को सर्कुलर जारी कर दिया है. कर्मी क्षेत्र के पर्सनल विभाग/ एचक्यू-एचआरडब्लू सेक्शन व पीएंडए होमपेज से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर रिजनल पर्सनल मैनेजर के नाम पर आवेदन जमा कर सकेंगे.
क्यों पड़ी जरूरत : मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल के लिए स्कीम लागू किया जा रहा है, ताकि उत्पादन व उत्पादकता में इजाफा हो सके. साथ ही कॉस्ट कटिंग में भी स्कीम मददगार साबित होगी. 15 साल से अधिक समय से सेल की सेवा करने वाले व 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मी स्कीम का लाभ ले सकेंगे. स्कीम का लाभ लेने वाले कर्मी को वेतन में बेसिक पे व डीए का लाभ मिलेगा. सैलरी व वीआएस की गिनती माह के तीस के अनुरूप होगी. साथ ही नियम के मुताबिक पीएफ का भुगतान किया जायेगा.
मेडिकल सुविधा रहेगी बहाल : वीआरएस लेने वाले कर्मी (पति-पत्नी) की मेडिकल सुविधा सेवानिवृत्त कर्मी की तरह रहेगी. साथ ही सेवानिवृत्त कर्मी की तरह ही ट्रैवलिंग एलाउंस भी मिलेगा. इसके अलावा ग्रेच्यूटी व लीव इनकेसमेंट भी कंपनी नियम के हिसाब से मिलेगा. खास बात यह कि 01-01-2017 के वेज निर्धारण समझौता के अनुसार ही वेतन की गणना की जायेगी. फेयरवेल के समय कर्मी को डिनर सेट व सर्विस सर्टिफिकेट दिया जायेगा. वीआरएस के बाद मिली राशि से कर्मी लोन की रकम जमा कर सकेंगे.
दोबारा नहीं कर सकेंगे नौकरी : एक बार वीआरएस का लाभ लेने वाले कर्मी दोबारा सेल की किसी इकाई में नौकरी नहीं कर सकेंगे. वहीं लाभुक कर्मी को नियम के मुताबिक पेंशन का लाभ मिलेगा. यदि वीआरएस आवेदन एक बार स्वीकार कर लेने के बाद किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जायेगा. कर्मी को चैनल के हिसाब से आवेदन जमा करना होगा. नियम पूर्ति नहीं करने वाले कर्मी का आवेदन खारिज भी किया जा सकता है. नियम में फेरबदल करने के लिए सेल स्वतंत्र है. सुविधा अनुसार तिथि में परिर्वतन भी हो सकता है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement