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दुष्कर्म और हत्या के मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बोकारो. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में एक युवक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. मुजरिम जरीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम सांगजोरी निवासी युवक रमेश टुडू है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 73/16 व बालीडीह थाना […]

बोकारो. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में एक युवक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. मुजरिम जरीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम सांगजोरी निवासी युवक रमेश टुडू है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 73/16 व बालीडीह थाना कांड संख्या 237/15 के तहत चल रहा था.

न्यायाधीश ने गत तीन जून को रमेश टुडू को दोषी करार दिया था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. मुजरिम को भादवि की धाराओं के तहत दोषी पाते हुए सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी गयी है.

न्यायाधीश ने भादवि की धारा 304 के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास, भादवि की धारा 376 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का साधारण कारावास होगा. भादवि की धारा 470 में एक वर्ष साधारण कारावास की सजा दी गयी है. न्यायाधीश ने मृतक युवती की दस वर्षीय बहन को मुआवजा दिलाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. मुजरिम को दी गयी सभी सजा साथ-साथ चलेगी.

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