न्यायाधीश ने गत तीन जून को रमेश टुडू को दोषी करार दिया था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. मुजरिम को भादवि की धाराओं के तहत दोषी पाते हुए सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी गयी है.
न्यायाधीश ने भादवि की धारा 304 के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास, भादवि की धारा 376 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का साधारण कारावास होगा. भादवि की धारा 470 में एक वर्ष साधारण कारावास की सजा दी गयी है. न्यायाधीश ने मृतक युवती की दस वर्षीय बहन को मुआवजा दिलाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. मुजरिम को दी गयी सभी सजा साथ-साथ चलेगी.