अदालत ने सुनवाई के बाद उसके ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी. अब सरकार ने निर्णय लिया है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जायेगी, क्योंकि राजेश गोप के गुमला जेल में रहने से जेल को खतरा है.
वह जेल के भीतर से भी बाहर की दुनिया में दखल दे रहा है. ऊपरी अदालत से अपील के सिलसिले में गृह विभाग ने जेल प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही गृह विभाग ने आइजी की रिपोर्ट पर गुमला के सरकारी अधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सके. निचली अदालत में विभाग का पक्ष नहीं रखने को लेकर जेल आइजी सुमन गुप्ता ने गुमला जिला के सरकारी अधिवक्ता के खिलाफ गृह विभाग में रिपोर्ट की थी.