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राज्य में 2.40 लाख विधवा आश्रितों को मिल रही पेंशन

रांची: झारखंड की 2.40 लाख से अधिक विधवा आश्रितों को सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन का भुगतान कर रही है. योजना में बीपीएल परिवार की विधवा आश्रितों को शामिल किया गया है. 40 वर्ष से लेकर 79 आयु वर्ष की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है. पहले केंद्र सरकार ने […]

रांची: झारखंड की 2.40 लाख से अधिक विधवा आश्रितों को सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन का भुगतान कर रही है. योजना में बीपीएल परिवार की विधवा आश्रितों को शामिल किया गया है. 40 वर्ष से लेकर 79 आयु वर्ष की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है.

पहले केंद्र सरकार ने योजना के लाभुकों की उम्र सीमा 40 वर्ष से 59 वर्ष तय की थी. केंद्र के निर्देश पर एक अक्तूबर 2012 से सहायता राशि और अधिकतम उम्र सीमा भी बढ़ा दी गयी है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत लाभुकों को प्रति माह 500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. पेंशन की राशि में केंद्र सरकार से तीन सौ रुपये और राज्य सरकार की ओर से दो सौ रुपये दिये जाते हैं.

योजना के लिए 168.09 करोड़ रुपये का प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है. अब तक सरकार की ओर से 54 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से संचालित योजना में राज्य सरकार का अंशदान 67.23 करोड़ रुपये है.

सरकार बीपीएल परिवार के लिए वर्ष 2002 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर ही लाभुकों को पेंशन की राशि डाकघर और बैंक खातों के जरिये वितरित कर रही है. इसके लिए विभाग की ओर से जनजातीय उप योजनावाले 14 जिले, अन्य उप योजना से संबंधित 10 जिलों को राशि का आवंटन किया जाता है. सरकार के आंकड़ों के अनुसार योजना में 1.54 लाख से अधिक लाभुकों के लिए बैंक खाते खोल दिये गये हैं, जबकि डाकघर में 84789 खातों के जरिये पेंशन वितरित की जा रही है. कुल 2.39 लाख से अधिक लाभुकों का खाता सरकार की ओर से खुलवाया जा चुका है.

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