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झारखंड:सीएम व छह मंत्रियों के विरुद्ध दर्ज हैं मामले

रांची:झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को आरोपी विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने प्रार्थी के विषय में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया. प्रार्थी की ओर से कोर्ट […]

रांची:झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को आरोपी विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने प्रार्थी के विषय में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया. प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कितने मामले दर्ज कराये गये हैं, उसकी भी जानकारी दी जाये. इससे पूर्व गृह सचिव की ओर से शपथ पत्र दायर कर आरोपी विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गयी.

दायर शपथ पत्र में बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ तीन मामले (244/2009, 248/2009 व 142/2009) दर्ज हैं. इन मामलों में पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र समर्पित कर दिया है. अदालत में ट्रायल चल रहा है. इसी तरह वर्तमान सरकार के मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सुरेश पासवान, ददई दुबे, योगेंद्र साव, हुसैन अंसारी, चंपई सोरेन के खिलाफ अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं. अन्य 41 विधायकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है. इसके अलावा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, हरिनारायण राय, रामदास सोरेन, लोबिन हेंब्रम, मथुरा महतो, साइमन मरांडी, हेमलाल मुरमू, अकिल अख्तर व नलिन सोरेन के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी बाद में देने की बात कही गयी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी झारखंड अगेंस्ट करप्शन ने जनहित याचिका दायर कर विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की स्पीडी ट्रायल की मांग की है.

विधायक पर लगा 25 हजार का जुर्माना


रांची:हाइकोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी विधायक अमित यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जनहित का मामला नहीं बनता है. प्राधिकरण ने जो भूमि अधिग्रहित की है, वह केसरे-ए-हिंद जमीन है. उक्त भूमि का लगान रसीद का कोई औचित्य नहीं है. मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई.

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