रांची: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के दिशा-निर्देश के आलोक में नेशनल लोक अदालत राज्य के सभी जिलों में छह दिसंबर को लगायी जायेगी. राज्य के हाइकोर्ट सहित 24 जिलों व छह अनुमंडलों में आयोजित लोक अदालत में लगभग 10 लाख मामलों की सुनवाई होगी तथा मौके पर ही फैसला सुनाया जायेगा. मुआवजा का भी भुगतान लोक अदालत में ही किया जायेगा.
कुल 194 बेंच का गठन किया गया है. झारखंड हाइकोर्ट के वरीय न्यायाधीश व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष डीएन पटेल छह दिसंबर को हाइकोर्ट परिसर में नेशनल लोक अदालत का उदघाटन करेंगे. हाइकोर्ट में आठ बेंच बनाया गया है. एक-एक सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश तथा एक अधिवक्ता बेंच में शामिल रहेंगे. 1000 से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई होगी. देश की यह दूसरी नेशनल लोक अदालत है.
विभिन्न लंबित मामलों की होगी सुनवाई : नेशनल लोक अदालत में सर्विस मामले, रेलवे, सिविल, फौजदारी, दुर्घटना, बिजली, पारिवारिक,फॉरेस्ट, पीआइएल, रिट याचिका, अवमानना मामलों की सुनवाई होगी. लगभग 10 लाख मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
व्यवहार न्यायालय में 40 बेंच का गठन : रांची व्यवहार न्यायालय परिसर में लगभग 40 बेंच का गठन किया गया है.