रांची: सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से वर्ष 2009 में एक युवती को अगवा कर देवघर ले जाने के बाद गैंग रेप के आरोप में नौ लोगों पर आरोप सही पाये गये हैं. पर वारंट जारी हुए तीन माह हो गये, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है.
सिटी एसपी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक देवघर पुलिस ने अपहृत युवती को बरामद किया था. इस मामले में पीड़िता का 164 का बयान न्यायालय में दर्ज हुआ था. इसी के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान किया.
अनुसंधान में जेके उर्फ चंदन उर्फ चंद्रकांत हाजरा, रंजीत कुमार, राकेश भारती, मुस्तकीम, मंसूर अली, मनोज मंडल, प्रदीप हाजरा, पप्पू खान, राकेश चौधरी, गणोश यादव और पवन हाजरा को युवती के अपहरण और गैंग रेप के आरोप को सही पाया गया. पुलिस ने पूर्व में केस के अप्राथमिकी अभियुक्त जेके उर्फ चंदन उर्फ चंद्रकांत हाजरा और रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उनके खिलाफ आरोप पत्र संख्या 423/09 दिनांक 11.06. 2009 को न्यायालय में दायर किया जा चुका है. अन्य आरोपियों की भूमिका पर अनुसंधान जारी रखा गया था. वर्तमान में केस के अप्राथमिकी अभियुक्त राकेश चौधरी, राकेश भारती, पप्पू खान और प्रदीप हाजरा के खिलाफ न्यायालय से पुलिस इश्तेहार प्राप्त कर चुकी है.
उनके खिलाफ राज्य के बाहर जाकर कार्रवाई का आदेश भी सुखदेवनगर पुलिस को मिल चुका है. इसके साथ ही केस के अप्राथमिकी अभियुक्त देवघर के जसीडीह निवासी गणोश यादव और देवघर के तेलियाडीह निवासी पवन हाजरा उर्फ नवल हाजरा के खिलाफ सुखदेवनगर पुलिस ने न्यायालय से गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त कर लिया है. सिटी एसपी अनूप बिरथरे ने केस के अनुसंधानक को आदेश दिया है कि वे फरार अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करें. फरार रहने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करें.
गणोश यादव के पक्ष में मंत्री सुरेश पासवान लिख चुके हैं पत्र
अपहरण और गैंगरेप के एक आरोपी गणोश यादव के मामले में मंत्री सुरेश पासवान का नाम सामने आया है. मंत्री गणोश यादव के पक्ष में डीजीपी को पत्र लिख चुके हैं. मंत्री सुरेश पासवान ने पुलिस अफसरों को बताया है कि जिस गणोश यादव के खिलाफ पुलिस आरोप लगा रही है, वह निदरेष है. घटना में शामिल गणोश यादव कोई दूसरा व्यक्ति है. इसलिए मामले की उचित जांच कर आगे की कार्रवाई की जाये.
कोहली के पास मिला है दस्तावेज
खबर है कि कोहली के ब्लेयर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट से छापेमारी के दौरान पुलिस ने केस से संबंधित जो फाइल बरामद की थी, उसमें एक फाइल सुखदेवनगर थाना में कांड संख्या 123/09 के अंतर्गत दर्ज केस से भी संबंधित है. कोहली केस से संबंधित फाइल का किस तरह उपयोग करनेवाला था, यह जांच का विषय है. सीनियर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी कोहली के घर से बरामद केस के संबंधित दस्तावेज का अध्ययन नहीं किया जा सका है. इसलिए अभी इस बिंदु पर आधिकारिक रूप से कुछ का नहीं जा सकता है.
वर्ष 2009 में दर्ज हुआ था मामला
सुखदेवनगर थाने में 13 फरवरी 2009 को कांड संख्या 123/09 के तहत एक युवती को अगवा किये जाने का केस दर्ज हुआ था.युवती के पिता ने पांच अज्ञात व्यक्ति पर अपहरण का आरोप लगाया था. उसके मोबाइल नंबर दिये गये थे. युवती को देवघर पुलिस ने बरामद किया. केस के सुपरविजन में कोतवाली डीएसपी ने सिर्फ भादवि की धारा 366 के अंतर्गत आरोप सही पाया था, लेकिन मोबाइल में आये कॉल डिटेल का विस्तृत विवरण तकनीकी शाखा से नहीं मिल पाने के कारण किसी पर दोषारोपण के बिंदु पर निर्णय नहीं लिया जा सका था.