– दुष्कर्म की शिकार महिला का बयान न्यायालय में दर्ज, कहा
– 164 के तहत बयान दर्ज
– 26 मई 2014 की है घटना
– हथियार का भय दिखा कर किया गया दुष्कर्म
गोड्डा कोर्ट : लगभग ढ़ाई महीना पूर्व गोड्डा हटिया चौक से अपहृत महिला का न्यायालय में 164 के तहत बयान दर्ज किया गया. सोमवार को पुलिस ने महिला को न्यायालय में पेश किया. सीजेएम के आदेश पर न्यायिक दंडाधिकारी आनंदा सिंह द्वारा पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया गया.
अपने बयान में महिला ने कहा कि 26 मई 2014 को भांजी की शादी में अपने मायके दुबराजपुर से एटीएम से रुपया लेने आयी थी कि अशोक ठाकुर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हथियार का भय दिखा कर उसे उठा लिया गया. साथ ही हथियार का भय दिखाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया. उसे इस दौरान मुंगेर भी ले जाया गया. जहां किसी कागजात पर उसका हस्ताक्षर लिया गया.
फिर अशोक ठाकुर द्वारा अपने साढू शेखर चौधरी के घर ललमटिया में भी उसे रखा गया इस दौरान भी डरा धमका कर कई बार उसके साथ संबंध बनाया गया. उसके पति संतोष मिश्र को मालूम होने के बाद उसने उसे मुक्त कराया. न्यायालय ने उसे पति के साथ जाने की अनुमति दे दी क्योंकि वह बालिग है.
पीड़िता के बयान पर नगर थाना में अशोक ठाकुर के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है. शनिवार को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अशोक ठाकु र जो कानीमोह बांका का रहने वाला है. पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे शनिवार को ही जेल भेज दिया.