प्रदूषण बोर्ड का फैसला, मैक्लुस्कीगंज
रांची : राज्य प्रदूषण बोर्ड ने एक आदेश जारी कर मैक्लुस्कीगंज रेलवे साइडिंग को बंद करने का आदेश दिया है. बोर्ड ने विधायक ग्लेन जोसेफ गाल्सटिन के आवेदन पर 24 जुलाई को यह आदेश दिया है.
कहा गया है कि रेलवे साइडिंग शुरू करने से पहले राज्य प्रदूषण बोर्ड की अनुमति नहीं ली गयी है. बिना अनुमति के रेलवे साइडिंग शुरू करना वाटर प्रीवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 की धारा 25 और एयर प्रीवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 की धारा 21 का उल्लंघन है.
बोर्ड ने आदेश की प्रति सीसीएल के चेयरमैन, सीसीएल के एमडी और रांची के डीसी को दी है. इसके बाद रांची के डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. मैक्लुस्कीगंज डेवलपमेंट फोरम के महासचिव सुरेंद्रनाथ पांडेय ने बोर्ड के इस फैसले पर खुशी जतायी है.
उन्होंने कहा कि रेलवे साइडिंग शुरू होने से एंग्लो इंडियन परिवार का गांव मैक्लुस्कीगंज का अस्तित्व संकट में पड़ जायेगा. यह गांव देश का एकमात्र एंग्लो इंडियन परिवार का गांव है. बोर्ड के इस आदेश से मैक्लुस्कीगंज में चल रहे शिक्षण संस्थानों के बच्चों को भी प्रदूषण मुक्त वातावरण में पठन-पाठन का मौका मिलेगा.