रांचीः लोअर बाजार थाना क्षेत्र में अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने रविवार को नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में बबलू महतो (45 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है.
वह अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सरना टोली का रहनेवाला है. मामले को लेकर नाबालिग की मौसी के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इधर, सिटी डीएसपी पीएन सिंह के अनुसार के अनुसार घटना लोअर बाजार थाना क्षेत्र के गणपत नगर स्थित एक मकान में घटी है. मकान एक निजी कंपनी में काम करनेवाले अनीश नामक युवक का है. वहां बबलू महतो कुक का काम करता था. बबलू की पत्नी की मौत हो चुकी है.
किसी तरह बच कर भागी नाबालिग
बताया जाता है कि वह काम पर अपनी नाबालिग बेटी को साथ ले जाता था. पुलिस के अनुसार अनीश वर्तमान में रांची से बाहर गया हुआ है. शनिवार को बबलू महतो अपनी नाबालिग बेटी को लेकर वहां पहुंचा. वहां उसने कमरा बंद कर दिया और नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. पुत्री ने इसका विरोध किया और चिल्लाने लगी. वह किसी तरह बच कर सरना टोली स्थित अपनी मौसी के पास आयी और घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन बबलू महतो को खोजने लगे. शनिवार को पूरी रात परिजन बबलू को खोजते रहे. रविवार की सुबह उस पर परिजनों की नजर पड़ी, जिसके बाद उसकी लोगों ने पिटाई की, फिर उसे लेकर अरगोड़ा थाना पहुंचे. वहां से चुटिया और फिर लोअर बाजार थाना पहुंचे.
शिकायत सुनने के बजाय पुलिस ने भगाया
सरनाटोली के लोगों का कहना कि वे बबलू महतो को लेकर सभी अरगोड़ा थाना पहुंचे. अरगोड़ा पुलिस ने शिकायत नहीं सुनी और यह कह कर भगा दिया कि मामला चुटिया थाने का है. जब सभी लोग चुटिया थाना पहुंचे, तो वहां की पुलिस ने कहा कि घटनास्थल लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है, वहीं केस दर्ज कराना होगा. आरोपी को लेकर परिजन तीन थानों का काफी देर तक चक्कर लगाते रहे.
मेरी पुत्री का प्रेम संबंध एक युवक से है. युवक गणपत नगर का रहनेवाला है. जब मैंने इसका विरोध किया, तब मेरी पुत्री ने मुङो झूठे आरोप में फंसा दिया.
बबलू महतो, आरोपी
दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को जमानत
रांचीः सुखदेवनगर थाने में पदस्थापित रहे दारोगा सुरेंद्र सिंह ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में समय पर चाजर्शीट दायर नहीं किया, नतीजा यह हुआ कि आरोपी व्यवसायी विजय कुमार गुप्ता को न्यायालय से जमानत मिल गयी. आरोपी को गत 27 मार्च को ही न्यायालय से जमानत मिल गयी है.
इधर, आरोपी को जमानत मिलने के बाद दारोगा की नींद खुली, जिसके बाद 30 अप्रैल को दारोगा ने पोक्सो एक्ट के तहत व्यवसायी के खिलाफ चाजर्शीट दाखिल की. जानकारी के अनुसार पिछले 25 फरवरी को सुखदेवनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि पिस्का मोड़ के समीप साइकिल के कारोबारी विजय कुमार गुप्ता ने एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. उसके साथ ईल हरकत की. बच्ची व्यवसायी के घर में बतौर किरायेदार रहती है. बच्ची खेलते हुए व्यवसायी के कमरे में घुस गयी थी, जहां उसके साथ ईल हरकत की गयी.
अनुसंधान में आरोप पाया गया था सही
अनुसंधान में वरीय पुलिस अधिकारियों ने बच्ची से ईल हरकत करने का आरोप व्यवसायी पर सही पाया था. इस मामले में 28 दिसंबर 2013 को पर्यवेक्षण रिपोर्ट भी जारी की गयी थी. इसमें व्यवसायी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पोक्सो एक्ट) की धारा के अंतर्गत आरोप सही पाये गये थे. लेकिन वरीय पदाधिकारियों की ओर से भी समय पर चाजर्शीट करने का आदेश अनुसंधानक को नहीं दिया गया था. मामले में प्रगति रिपोर्ट भी जारी नहीं हुआ था. हालांकि पुलिस का कहना है कि अनुसंधानक दारोगा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की प्रत्याशा में चाजर्शीट समय पर दाखिल कर सकते थे.
एसएसपी ने शुरू की जांच
पांच वर्षीय बच्ची के साथ ईल हरकत करनेवाले को जमानत कैसे मिली, इसे लेकर एसएसपी प्रभात कुमार भी गंभीर हैं. एसएसपी यह पता लगा रहे हैं कि पुलिस ने कहां लापरवाही बरती.