रांची: राज्य के पूर्व मंत्री कमलेश सिंह की पत्नी मधु सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत में सरेंडर किया. अदालत ने उन्हें 21 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. उन्हें बिरसा केंद्रीय कारा भेज दिया गया. बाद में मधु सिंह के वकील समीर सौरभ ने जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी.
रिम्स में भरती कराने का दिया आवेदन : मधु सिंह की ओर से अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया कि वह पहले से बीमार हैं. पेट व सीने में हमेशा दर्द रहता है. जेल के डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर सकते हैं. इसलिए उन्हें रिम्स में भरती करने का आदेश दिया जाये. अदालत ने जेल के डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद इस पर विचार करने की बात कही.
वर्ष 2009 का है मामला
पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के खिलाफ वर्ष 2009 में निगरानी में आय से अधिक संपत्ति का शिकायतवाद दर्ज हुआ था. बाद में अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व पूर्व मंत्री एनोस एक्का व हरिनारायण राय को भी आरोपी बनाया गया था. अगस्त 2009 में हरिनारायण राय व एनोस एक्का ने सरेंडर किया था. निगरानी ने नवंबर में मधु कोड़ा व कमलेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में मामला सीबीआइ के हवाले कर दिया गया था.