चेहराकला : राज्य सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना करना व आवेदक को ससमय सूचना न देना लोक सूचना पदाधिकारी सह बीडीओ अनुज्ञा कुमारी को महंगा पड़ा. कर्तव्य के प्रति उदासीनता व सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन को लेकर राज्य सूचना आयोग ने बीडीओ पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.
गौरतलब है कि प्रखंड क्षेत्र के सेहान निवासी सत्यम कुमार ने वाद संख्या 80878/12-13 को लोक सूचना पदाधिकारी सह बीडीओ से सूचना के अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं मांगी थीं. वह सूचना अब तक उन्हें नहीं दी गयीं. मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयोग ने कराते हुए कई बार लोक सूचना पदाधिकारी सह बीडीओ को निर्देशित करते हुए सूचना उपलब्ध कराने को कहा था. इतना ही नहीं विलंब के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने को लेकर कारण पृच्छा समर्पित करने को कहा था.
ऐसा नहीं करने की सूरत में अर्थदंड अधिरोपित करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद हुई सनवाइयों में भी लोक सूचना पदाधिकारी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और आयोग के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुईं. परिणामस्वरुप आयोग ने अपने ज्ञापांक 16212/16 फरवरी, 2016 के आलोक में बीडीओ पर अर्थदंड लगाते हुए आवेदक को प्रपत्र क के अनुरूप सूचना उपलब्ध करा कर आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर, 2016 को निर्धारित की गयी है. आवेदक को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने और आयोग द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब न देने पर 25 हजार का अर्थदंड लगया गया है.